नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद जारी हुए 200 और 2000 के नोटों को लेकर आरबीआई ने बड़ा ऐलान किया है। आरबीआई की ओर से जारी किए गए 200 और 2000 रुपए के नए नोट अगर किसी वजह से गंदे हो जाएं तो बैंकों में इन्हें बदला नहीं जा सकेगा। आरबीआई ने करेंसी नोटों के एक्सचेंज से जुड़े नियमों के दायरे में इन नोटों को नहीं रखा गया है। आरबीआई ने साफ कहा है कि बैंक ऐसे नोटों को जमा भी नहीं करेंगे और न ही ये बदले जाएंगे। बता दें कि कटे-फटे या गंदे नोटों के एक्सचेंज का मामला आरबीआई (नोट रिफंड) रूल्स के तहत आता है, जो आरबीआई ऐक्ट के सेक्शन 28 का हिस्सा है। इस ऐक्ट में 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 5,000 और 10,000 रुपए के करंसी नोटों का जिक्र है, लेकिन 200 और 2,000 रुपए के नोटों को इसमें जगह नहीं दी गई है। सरकार और आरबीआई ने एक्सचेंज पर लागू होने वाले प्रावधानों में बदलाव नहीं किए हैं। इस वक्त 2,000 रुपए के करीब 6.70 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट सर्कुलेशन में हैं और आरबीआई ने अब 2,000 रुपये के नोट छापना बंद कर दिया है। यह बात 17 अप्रैल को इकनॉमिक अफेयर्स सेक्रटरी सुभाष सी गर्ग ने बताई थी। आरबीआई के मुताबिक, नई सीरीज के नोट अगर गंदे हो जाते हैं या फिर कट-फट जाते हैं तो अभी बैंकों में इन्हें नहीं बदला जा सकेगा. आरबीआई ने कहा, महात्मा गांधी (नई) सीरीज के नोटों के आकार में बदलाव के कारण एमजी (न्यू) सीरीज में कटे-फटे/अशुद्ध नोटों की अदला-बदली मौजूदा नियमों के तहत नहीं की जा सकती है। आरबीआई (नोट रिफंड) रूल्स 2009 में संशोधन की जरूरत है। ऑफिशल गजट में बदलावों का नोटिफिकेशन होने के बाद एमजी (न्यू) सीरीज के कटे-फटे/अशुद्ध नोटों की अदला-बदली की जा सकती है। बदलाव ऐक्ट के सेक्शन 28 में करने होंगे, जिसका संबंध खो गए, चोरी हुए, कटे-फटे या अशुद्ध नोटों की रिकवरी से है।
अब 200 और 2000 के ऐसे नोट बैंकों में नहीं होंगे जमा: आरबीआई
